हाइकोर्ट_की_पुलिस_कार्यशैली_पर_टिप्पणी

हाइकोर्ट_की_पुलिस_कार्यशैली_पर_टिप्पणी

इन्हे भी जरूर देखे

#हाइकोर्ट_की_पुलिस_कार्यशैली_पर_टिप्पणी


राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा बयान: लापता नाबालिगों की बरामदगी को लेकर पुलिस गंभीर नहीं

जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लापता नाबालिगों की बरामदगी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने 4 मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती जब तक कोर्ट स्तर से दबाव न हो।

अदालत ने कहा कि थानाधिकारी को बुलाने पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जैसे ही एसपी को बुलाया जाता है, तुरंत कार्रवाई होती है और कई बार नाबालिगों की बरामदगी भी हो जाती है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस यदि रिपोर्ट के दो-तीन दिन में जांच शुरू करे, तो बरामदगी की संभावना काफी बढ़ सकती है।

सुनवाई के दौरान डीजीपी यू.आर. साहू अदालत में पेश हुए, उनके साथ कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी मौजूद थे। कोर्ट ने सवाल किया कि जब पुलिस एक ही दिन में 827 बदमाशों को पकड़ सकती है, तो नाबालिगों की तलाश में इसी तरह के अभियान क्यों नहीं चलाए जाते?

हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए कि वे इन मामलों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें और विशेष प्रयास किए जाएं। इस पर डीजीपी ने बताया कि अब तक 96% मामलों में लापता बच्चों की बरामदगी हुई है और करीब 6500 की तलाश अभी जारी है। हर जिले में स्पेशल सेल बनाई गई है जो लगातार प्रयास कर रही है।

अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस का रवैया कितना बदलता है।

इन्हे भी जरूर देखे

Must Read