हाईकोर्ट ने एससी एसटी एक्ट  को लेकर दिया अहम आदेश, अधिकारियों ने दर्ज कराया था मुकदमा | First India Crime News

हाईकोर्ट ने एससी एसटी एक्ट  को लेकर दिया अहम आदेश, अधिकारियों ने दर्ज कराया था मुकदमा

हाईकोर्ट ने एससी एसटी एक्ट  को लेकर दिया अहम आदेश, अधिकारियों ने दर्ज कराया था मुकदमा

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हाईकोर्ट ने एससी एसटी एक्ट  को लेकर दिया अहम आदेश, अधिकारियों ने दर्ज कराया था मुकदमा

* जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में अहम आदेश पारित करते हुए एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमें चार जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं. हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ में अचलसिंह व अन्य की ओर से पेश अपील पर सुनवाई के बाद चार लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट की धाराओं को हटाने का आदेश दिया.

 

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