Home लोकल ख़बरें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जुलाई से पहले करवाएं पंजीकरण: डॉ. कपूर ई-मित्र पर निशुल्क करवाएं पंजीकरण, एक अगस्त से मिल सकेगा लाभ भरतपुर, 29 जुलाई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का अगस्त माह से लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाने के लिए अब अंतिम 2 दिन शेष है। इस माह 31 जुलाई तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए तीन माह का इंतजार करना पड़ेगा। योजना में जिले के सभी वंचित परिवार स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि 1 अगस्त 2024 से योजना का लाभ मिल सके। सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया सरकार की मंशा है कि अधिकाधिक आमजन इस योजना में पंजीयन करवा कर आगामी दिनों में इलाज के भारी-भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त हो। पंजीयन करवाने के बाद उन्हें व परिवारजनों को निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा। उन्होंने ने बताया कि योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (वार्षिक आय 8 लाख से कम) के लिए बीमा का प्रीमियम भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवारों का पंजीकरण स्वत ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवारों को 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि 1 अगस्त से लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी 1 नवंबर से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित हो जाते हैं और बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए जरूरी है कि पंजीकरण करवाया जाए।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जुलाई से पहले करवाएं पंजीकरण: डॉ. कपूर ई-मित्र पर निशुल्क करवाएं पंजीकरण, एक अगस्त से मिल सकेगा लाभ भरतपुर, 29 जुलाई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का अगस्त माह से लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाने के लिए अब अंतिम 2 दिन शेष है। इस माह 31 जुलाई तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए तीन माह का इंतजार करना पड़ेगा। योजना में जिले के सभी वंचित परिवार स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि 1 अगस्त 2024 से योजना का लाभ मिल सके। सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया सरकार की मंशा है कि अधिकाधिक आमजन इस योजना में पंजीयन करवा कर आगामी दिनों में इलाज के भारी-भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त हो। पंजीयन करवाने के बाद उन्हें व परिवारजनों को निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा। उन्होंने ने बताया कि योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (वार्षिक आय 8 लाख से कम) के लिए बीमा का प्रीमियम भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवारों का पंजीकरण स्वत ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवारों को 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि 1 अगस्त से लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी 1 नवंबर से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित हो जाते हैं और बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए जरूरी है कि पंजीकरण करवाया जाए।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जुलाई से पहले करवाएं पंजीकरण: डॉ. कपूर

ई-मित्र पर निशुल्क करवाएं पंजीकरण, एक अगस्त से मिल सकेगा लाभ

भरतपुर, 29 जुलाई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का अगस्त माह से लाभ लेने के लिए पंजीयन करवाने के लिए अब अंतिम 2 दिन शेष है। इस माह 31 जुलाई तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए तीन माह का इंतजार करना पड़ेगा। योजना में जिले के सभी वंचित परिवार स्वयं की एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, ताकि 1 अगस्त 2024 से योजना का लाभ मिल सके।

सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया सरकार की मंशा है कि अधिकाधिक आमजन इस योजना में पंजीयन करवा कर आगामी दिनों में इलाज के भारी-भरकम खर्च और चिंताओं से मुक्त हो। पंजीयन करवाने के बाद उन्हें व परिवारजनों को निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा। उन्होंने ने बताया कि योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों (वार्षिक आय 8 लाख से कम) के लिए बीमा का प्रीमियम भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे सभी परिवारों का पंजीकरण स्वत ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे परिवारों को 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि 1 अगस्त से लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी 1 नवंबर से लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित हो जाते हैं और बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए जरूरी है कि पंजीकरण करवाया जाए।